कोर्ट ने  बीजेपी नेताओं के खिलाफ नाबालिग लड़की की शादी कराने का केस दर्ज करवाया

कोर्ट ने  बीजेपी नेताओं के खिलाफ नाबालिग लड़की की शादी कराने का केस दर्ज करवाया

 

टीकमगढ़। नाबालिग आदिवासी लड़की की शादी कराने के आरोप में टीकमगढ़ पुलिस ने चार बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें एक पूर्व राज्य मंत्री हरिशंकर खटीक का नाम भी शामिल है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह द्वारा आरोपी बीजेपी नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई थी। रविवार को टीकमगढ़ कोर्ट ने पुलिस को आरोपी नेताओं के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। जिन चार बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उनमें पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक के अलावा बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र प्रताप सिंह, टीकमगढ़ नगर निगम के पूर्व चेयरमैन राकेश गिरी और टीकमगढ़ के पूर्व बीजेपी जिला चीफ नंदकिशोर नापित शामिल हैं।

कोर्ट ने सभी आरोपियों को 12 अक्टूबर में पेश करने का समन जारी किया है। कांग्रेस नेता यादवेंद्र सिंह के वकील अनिल त्रिपाठी ने बताया कि आरोपियों ने मुंख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत 25 अप्रैल, 2012 को आदिवासी लड़की की शादी करवाई थी। उस समय वह लड़की 15 साल ग्यारह महीने की थी। लड़की की शादी उसी के समुदाय के एक व्यक्ति से कराई गई जो कि पहले से शादीशुदा था।

पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक ने रीति-रिवाजों को निभाते हुए लड़की का कन्यादान भी कराया था। कांग्रेस नेता ने पहले आरोपियों के खिलाफ जिला प्रशासन से शिकायत की थी और फिर राज्य सरकार से भी कहा लेकिन जब कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

बता दें कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत शादी के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्षी होनी चाहिए। अगर कोई भी इस उम्र से कम लड़के-लड़की की शादी कराता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाना आवश्यक है। वहीं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात करें तो उसमें राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक कमजोर वर्ग के परिवार को शादी के लिए आर्थिक सुविधा मुहैया कराई जाती है।

 

 

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