बीजेपी विधायक नीना वर्मा का चुनाव शून्य घोषित
बीजेपी विधायक नीना वर्मा का चुनाव शून्य घोषित
धार विधानसभा से भाजपा की विधायक नीना वर्मा का चुनाव मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शून्य घोषित कर दिया है। याचिकाकर्ता सुरेशचंद्र भंडारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने नीना वर्मा के चुनाव को शून्य घोषित किया है। हांलाकि इस याचिका पर कोर्ट ने 21 सितंबर को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था और जस्टिस आलोक वर्मा ने अपने रिटायरमेंट से सात दिन पहले यह अहम फैसला सुनाया है।
सुरेश चंद्र भंडारी ने नीना वर्मा का चुनाव शून्य घोषित करने के लिए याचिका लगाई थी। धार विधायक नीना वर्मा पर आरोप थे कि उन्होंने नामांकन फॉर्म में कई जानकारियां या तो अधूरी दी थी या बिल्कुल नहीं दी थी. इसे आधार बनाते हुए उनका चुनाव निरस्त करने की बात कही गई थी। इससे पहले 2012 में भी नीना वर्मा का चुनाव शून्य घोषित हो गया था। पांच साल पहले कांग्रेस नेता बालमुकुंद गौतम की याचिका पर कोर्ट ने नीना वर्मा का चुनाव शून्य घोषित किया था।