अवैध रेत परिवहन व उत्खनन प्रकरणों में 2 लाख 19 हजार 500 रुपए शास्ति अधिरोपित
बड़वानी। खनिज रेत के अवैध परिवहन/उत्खनन के प्रकरणों में ट्रैक्टर-ट्रॉली के मालिकों के विरूद्ध 2 लाख 19 हजार 500 रुपए प्रशमन राशि सहित शास्ति अधिरोपित करने के आदेश कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने जारी किए है।
प्रभारी खनिज अधिकारी घनश्याम धनगर ने प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार 21 फरवरी 2023 को खनिज रेत के अवैध परिवहन की जांच के दौरान वाहन चालक/मालिक रुमालिया सोलंकी पिता बिकराम सोलंकी निवासी नलती से वाहन टै्रक्टर नंबर एमपी 46 एए 3117 की एक ट्रॉली के संबंध में, मांगीलाल कन्नौजे पिता रतन कन्नौजे निवासी बडवानी से वाहन टै्रक्टर एमपी 46 ए 5732 की एक ट्रॉली के संबंध में, संतोष गहलोत पिता जीवाजी गहलोत निवासी कल्याणपुरा से वाहन टै्रक्टर नंबर एमपी 46 एए 1043 की एक ट्रॉली के संबंध में, जगदीश पिता रमेश निवासी कल्याणपुरा से वाहन अ नंबर एमपी 46 ए 9786 की एक ट्रॉली के संबंध में, जगदीश भाटी पिता रमेश भाटी निवासी कल्याणपुरा से वाहन टै्रक्टर नंबर एमपी 46 ए 9310 के संबंध में, रोहित पिता गनपत निवासी कल्यानपुरा से वाहन टै्रक्टर नंबर एमपी 46 ए 9711 के संबंध में तथा 23 फरवरी को सागर अस्के पिता बद्री अस्के निवासी भूलगांव से वाहन अ नंबर एमपी 46 ए 4321 के संबंध में खनिज रेत मात्रा 03 घन मीटर से संबंधित अभिवहन पारपत्र की मांग की गई। वाहन चालक/मालिक द्वारा अभिवहन पारपत्र पेश नहीं किया गया। वाहन चालक/मालिक द्वारा किए गए कृत्य के लिए खनिज प्रावधान अनुसार संबंधित वाहन चालक/मालिकों का वाहन टै्रक्टर नंबर ट्रॉली को मय खनिज जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का मध्याप्रदेश खनिज नियम (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 में उक्त वाहन मालिक/चालकों द्वारा प्रस्तुत जवाब के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्मता से अवलोकन किया। प्रकरण में खनिज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त समस्त वाहन मालिक व चालक से अर्थदंड राशि 30625-30625 रुपए और प्रशमन राशि 1-1 हजार रुपए जमा हो जाने के बाद तथा वैध दस्तावेज पेश करने के बाद ही जब्त शुदा वाहन टै्रक्टर ट्रॉली को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यकता न होने पर विधिवत मुक्त् करने की विधि संगत कार्रवाई की जाएगी।