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बड़वानी….  सीजेएम  कोर्ट लगी, बिना परमिट दौड़ती मिली यात्री बस जब्त

न्यायालय एवं यातायात विभाग ने किया आयोजन

हमारा मेट्रो बड़वानी

प्रदेश में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना और इनसे होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम और चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत शनिवार दोपहर शहर के बाईपास स्थित मां रेवा सर्कल पर जिला न्यायालय व यातायात अमले ने मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया। इस दौरान न्यायालय कार्रवाई होने से नियम उल्लंघन पाए जाने वाले वाहन वालों की कोई बहानेबाजी या निवेदन नहीं चला।

इस दौरान सीजेएम  सीता कनोजे और जेएमएफसी विनय जैन व यातायात प्रभारी नाथू सिंह रंधा की मौजूदगी में यातायात व न्यायालय के अमले ने चलित न्यायालय (मोबाइल कोर्ट) लगाई। इसमें ऐसे वाहन जो यातायात नियमों का पालन करते नहीं पाए गए, उन पर सीजेएम ने मौके पर चालानी कार्रवाई कर 14 हजार रुपए समन शुल्क वसूला। वहीं यातायात विभाग ने कुल 43 चालान बनाकर 13 हजार 600 रुपए समन शुल्क वसूला। इस दौरान 7 चालान का शुल्क पीओएस मशीन के माध्यम से वसूला गया।

यातायात प्रभारी ने बताया कि इस दौरान मुख्य रूप से वाहनों के दस्तावेज, नियम अनुसार संचालन, हेलमेट, ओव्हरलोडिंग, बीमा, फिटनेस आदि की चेकिंग की। जिसमें की पाई गई, उस वाहन का चालान बनाकर शुल्क वसूला गया। इस दौरान बाइक से लेकर जीप, कार, पिकअप, ट्रक, यात्री बस और भारवाहक वाहनों को भी रोककर चेक किया।

यातायात प्रभारी ने बताया कि मोबाइल कोर्ट के दौरान अंजड़ की ओर से बड़वानी आ रही यात्री बस क्रमांक एमपी 46 पी 0365 को रोककर चेक किया। इसमें बस बिना परमिट संचालित होती पाई गई। इस पर उसका चालान बनाकर जब्त कर यातायात थाने में खड़ा करवाया। अब न्यायालय में प्रकरण भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय एवं यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

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